छत्तीसगढ़ जिला रायगढ़ महिला एवं बाल विकास सशक्तिकरण केन्द्र (Hub for Empowerment of Women) के संचालन हेतु संविदा पदों की भर्ती
भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरूआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत राज्य में राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (SHEW) एवं प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र, हब (DHEW) स्थापित किया गया है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय हब हेतु जिले मे 08 संविदा पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त है।
आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 07.11.2023 है
पदों का नाम
जिला मिशन समन्वयक जेन्डर विशेषज्ञ
वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय
विशेषज्ञ
कार्यालय सहायक
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर PMMVY
मल्टी टास्क स्टाफ
चयन हेतु आवश्यक शर्ते :-
आयु सीमा-
जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी को आयु सीमा में छूट के संबंध मे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किंतु सभी छूटो को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नही होगी।
शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2023 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटो को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
आयु के सत्यापन / समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं की अंक सूची, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
जिला मिशन समन्वयक तथा जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है किंतु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जायेंगे।
अधिकारी आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा / होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रू.50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत
उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति / पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा / होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकूसची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी / स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित / सत्यापित होना चाहिए।
केवल शासकीय / अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा । गैर सरकारी संगठन का अनुभव प्रमाण पत्र केवल सक्षम / नियंत्रणकर्ता शासकीय अधिकारी द्वारा जारी किये जाने पर ही मान्य किया जावेगा ।
अनुभव के संबंध मे अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित / सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा । अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे। अतः नियुक्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा । अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के पश्चात का अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य की जावेगी ।
आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप मे मान्य नहीं किया जावेगा।
शासकीय/अर्द्धशासकीय / गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध मे उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे।
प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के उपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
लिफाफे के उपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
आवेदन के साथ स्वयं का लिखा हुआ 10 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करें ।
आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं
शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेंजे चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
उपरोक्तानुसार आर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएगें तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जायेगी ।
अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नही दी जावेगी । केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही कलेक्टर के अनुमति के उपरांत ही अनिवार्य न्यून्तम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी ।
आवेदन पत्र दिनांक 07.11.2023 तक कार्यालयीन समय 05:00 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास रायगढ (छ.ग.) पिन 496001 मे निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए।
निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नही किया जावेगा। आवेदन केवल रजिस्टर्ड डॉक / स्पीड पोस्ट / कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों ही स्वीकार किये जायेंगे।
आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे- वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।
उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार कर कौशल परीक्षा के
लिए आमंत्रित किया जावेगा। कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। अभ्यर्थियों के चयन मेरिट सूची मे समान अंक होने की दशा में उम्र मे वरिष्ठता के आधार पर में वरीयता दी जावेगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं छ.ग. के मूल निवासी मे प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची अनुसार 01 पद के विरूध्द 15 अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित की जावेगी ।
इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित मे संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा।
विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरांत समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा ।
कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता / अन्य भत्ता देय नही होगा ।
महत्वपूर्ण लिंक
सोशल मीडिया ग्रुप में जुड़ने के लिए क्लिक करें और वैकेंसी की जानकारी पाएं