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Chhattisgarh Recruitment in State Agricultural Marketing (Mandi) Board छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ, के सीधी भर्ती

Chhattisgarh Recruitment in State Agricultural Marketing (Mandi) Board छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ, क


Chhattisgarh Recruitment in State Agricultural Marketing (Mandi) Board छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ, के सीधी भर्ती

 छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड में सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ, के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल / स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से आनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, नवा रायपुर के वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है:


कुल पदों की संख्या 30

पदों का नाम 

1. सहायक संचालक

2.सचिव वरिष्ठ

3.सचिव कनिष्ठ


टीप

1. विज्ञापित पदों की विस्तृत विज्ञापन, आनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अर्हताएं आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, समय एवं केन्द्र, पदों का आरक्षण एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

2. रिक्त पदों की संख्या के आवश्यकतानुसार परिवर्तन / बदलाव किया जा सकता है। 3. लिखित परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।

4. उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा एस. एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा।


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1.शैक्षणिक योग्यता

i).सहायक संचालक पदों की शैक्षणिक योग्यता -

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि /वाणिज्य / विज्ञान / प्रबंध / अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर

ii)सचिव वरिष्ठ पदों की शैक्षणिक योग्यता -

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि /वाणिज्य / विज्ञान / प्रबंध / अर्थशास्त्र में स्नाकोत्तर ।

iii)सचिव कनिष्ठ पदों की शैक्षणिक योग्यता -

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कृषि / वाणिज्य / विज्ञान / प्रबंध / अर्थशास्त्र स्नातक।


2.परिवीक्षा अवधि:-

i) विज्ञापित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी। परिवीक्षावधि के दौरान सेवायुक्त का कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाए जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा परिवीक्षावधि की समाप्ति के पश्चात् सेवायुक्त को चयनित पद पर नियमित किया जा सकेगा।

ii) परिवीक्षा अवधि में प्रबंध संचालक द्वारा निर्धारित विभागीय प्रशिक्षण व विभागीय परीक्षा पास करना होगा।

iii) परिवीक्षा अवधि छः माह के हिसाब से दो बार यानी कुल बारह माह तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

 iv) प्रत्येक परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियक्ति के दिनांक को यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।


3. पदों हेतु आरक्षण-

(i) उपरोक्त पदों पर चयन के लिए छ.ग. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंध तथा उक्त अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगें।

(ii) राज्य में सीधी भर्ती के लिए लागू महिला आरक्षण के संबंध में जारी किए गये नियम / निर्देश लागू होंगें।


 4.निर्धारित आयु सीमा:-

छ. ग. मूल / स्थानीय निवासी अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हों।छ.ग. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर कीमीलेयर ) / महिला आदि के लिए दिए गए छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।


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5.महत्वपूर्ण टीप:-

(i) छ.ग. राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 ये 31.12.2023 अर्थात 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ii) आरक्षण का लाभ छ.ग. के मूल / स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग.) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगा।

(iii) आयु की गणना दिनांक 01.01.2023 के संदर्भ में की जायेगी।

(iv) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले विज्ञापन में वर्णित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका अवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी।

(v) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाई स्कूल / हायर सेकण्डरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण पत्र मान्य होगा। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

(vi) विज्ञापित पदों के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर / वर्ष की अंकसूची । 

(vii) पद के लिये आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र यथा स्नातक/ स्नाकोत्तर उपाधि आदि जो संबंधित पद के लिये आवश्यक है कि स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।


(6) जाति प्रमाण पत्र-

(i) यदि अभ्यर्थी छ.ग. राज्य का मूल / स्थानीय निवासी हो एवं अनुसुचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु / शुल्क / आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी छ.ग. राज्य का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। एवं तदानुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जायेगा।

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर कीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर कीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर कीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष ( 2020-21 2021-22 तथा 2022 - 23 ) के भीतर जारी आय प्रमाण पत्र आधारित हो।


7. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र-

(1)यदि अभ्यार्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग / निगम / मंडल / उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत / अराष्ट्रीयकृत बैक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाईन आवेदन कर सकते है परंतु ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी / कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

(ii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हो, तो ऐसी स्थिति में उनका परीक्षा तो लिया जायेगा, परंतु परीक्षा पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती हैं तो इसके लिये संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।


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(8) अर्हता :- छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी-

कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा / होगी। परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक की उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाये मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष, जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये।

कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि वह सेवा या पद के लिये किसी दृष्टि से उपयुक्त नही है।

कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रख जाये।

IV. कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद के लिये पात्र नहीं होगा।


(9) चयन प्रक्रिया:-

(i) चयन हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी।

सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ के लिए साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थीयों को पृथक से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अंक परीक्षा के कुल अंकों के 10 प्रतिशत होंगे। विज्ञापित पद के 03 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएगे। (ii) साक्षात्कार की सूचना उम्मीदवार को पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजी जाएगी और छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वेबसाइट में भी अपलोड की जावेगी।

(iii) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथी को आधार मानकर वरीयता तय की जावेगी, जिन अभ्यर्थीयों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के अंक एवं आयु समान होंगे उनकी वरीयता अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

(iv) व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा एवं विभाग द्वारा लिए गए साक्षात्कार के प्राप्तांको को मिलाकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जावेगी। 

(v) परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा आयोजन, ऑनलाइन आवेदन की विधि आदि के विस्तृत निर्देश व्यापम के वेबसाइट http://vyapam.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

(10) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद या बिंदु पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा। किसी भी समय इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी का होगा।

(11) चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा।

(12) इस विज्ञापन के अधीन होने वाली नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।

(13)  यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्यालय, संभागीय कार्यालयों एवं मंडी समितियों में पदस्थापना दी जावेगी।

(14) विभाग द्वारा जारी अंतिम मेरिट सूची एक वर्ष के लिये मान्य होगी।

(15) इस नियुक्ति में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।


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नियुक्ति हेतु अन्य शर्तेः-

1. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को अपने नियुक्ति के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर (छ.ग.) द्वारा जारी सत्यापन प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

2. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग के महिलाओं के लिये आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते है तो ऐसे रिक्त पद अग्रेषित (caryforward) नहीं किये जायेगें, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे। जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है। अनारक्षित पद के विरूद्ध सभी वर्ग के योग्य उम्मीदवार आवेदन दे सकते है।

3. उपरोक्त पदों पर किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिये किसी भी प्रकार की अनुशंसा अथवा दबाव वर्जित है। ऐसा पाये जाने पर संबंधित आवेदक का आवेदन निरस्त किया जावेगा।

4. सेवा में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति अपनी सेवा प्रारंभ करने के तत्काल पूर्व में उसके स्वामित्व की इसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित या उसके कुटुम्ब के उस पर आश्रित किसी भी सदस्य के स्वामित्व की उसके द्वारा अर्जित या प्रबंधित समस्त अचल संपत्तियों की घोषणा करेगा।

5. उसे भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा घोषित करनी होगी।

6. वह यह भी घोषित करेगा कि उसे सेवा के निबंधनों नियमों तथा शर्तों की जानकारी है व वह उसका पूर्णतः पालन करेगा।


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